श्रमिकों को बताया गया उनके कानूनी अधिकार
कोरिया 03 मई 2024/ अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर के द्वारा थानों में उपस्थित पैरालीगल वॉलिटियर्स के माध्यम से ग्राम पंचायत पोडी बचरा, हस्तिनापुर मनेन्द्रगढ़, कंचनपुर आमापारा, बंजी, कुसमाहा, महोरा, इंदरपुर, लालपुर चौघडा थाना पोड़ी, टेंगनी एवं तालुका चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़ बाजार में मजदूरों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमृता दिनेश मिश्रा ने जानकारी दी कि न्यायालय में कार्यरत श्रमिकों को भी उनके विधिक अधिकारों के संबंध में अवगत कराया गया।
जानकारी के मुताबिक श्रमिकों के लिए श्रम अधिनियम के तहत ऐसे कई कानून है, जिससे उन्हें व उनके परिजनों को मुसीबत के समय विधिक सहायता दी जाती है और उनके लिए उपयोगी साबित होते हैं। श्रमिकों को इस अवसर पर उनकी स्वास्थ्य, सेहत के बारे में भी सचेत किया गया।