पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को सजा का ऐलान कल

बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और अश्लील वीडियो मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने 26 सबूतों की जांच की है। सजा की अवधि का ऐलान शनिवार को होगा।

नई दिल्ली(SHABD): एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और अश्लील वीडियो मामले में दोषी ठहराया है।

जज संतोष गजानन भट ने रवन्ना को दोषी करार दिया। अदालत शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना और उसके वकील को दोषसिद्धि पर अपनी अंतिम दलीलें देने का मौका देने के बाद सजा की अवधि का ऐलान करेगी।

अदालत ने 30 जुलाई को कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता का हवाला देते हुए फैसले को टाल दिया था।

यह मामला केआर नगर की एक घरेलू कामगार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किए गए बलात्कार और अन्य आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में कुल 26 सबूतों की जांच की है।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आए कुछ वीडियो में वे महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न करते हुए और उसे रिकॉर्ड करते हुए दिखे थे।

31 मई, 2024 को बेंगलुरु लौटते ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रज्वल को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया है। उनकी कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने खारिज कर दिया है।

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