
बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अगस्त 02, नई दिल्ली(SHABD) : बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(के) के तहत प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाई गई है। बता दें कि बीते शुक्रवार को फार्महाउस में काम करने वाली महिला के साथ बलात्कार के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। जज संतोष गजानन भट ने रवन्ना को दोषी करार दिया।
The post प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद appeared first on Media Passion : Raipur News Chhattisgarh India.
